हाथरस, दिसम्बर 12 -- हाथरस, कार्यालय संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चित्रा शर्मा के न्यायालय ने 14 वर्षीय किशोरी से छेड़खानी करने के आरोपी को दोषी करार देते तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 13 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में कहा था कि मेरी 14 वर्षीय लड़की 5 सितंबर 2021 को समय लगभग दो बजे दिन के भूसा लेने गयी थी। तभी मेरे ही गाँव का मनोज पुत्र पोप सिह ने भूसे वाले कमरे में ही मेरी बेटी को बुरी नीयत से पकड़ लिया और छेडखानी करने लगा। इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के दौरान पीडिता 161 सीआरपीसी बयान अन्य गवाहान निरीक्षण घटनास्थल से मुकद्दमा में धारा 452 भादवि की...
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