हापुड़, नवम्बर 15 -- अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने घर के बाहर खड़ी नाबालिग किशोरी का हाथ पकड़कर जबरन खींचने और छेड़छाड़ के एक अभियुक्त को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया गया था कि उसकी 17 वर्षीय भांजी पिछले एक महीने से उसके घर पर रही थी। क्योंकि दिल्ली निवासी निखिल पीड़ित की भांजी के साथ छेडछाड़ व पीछा भी करता था। जिससे परेशान होकर उसकी बहन ने भांजी को उसके घर भेज दिया था। आरोपी युवक यहां भी उनके घर पहुंच गया। 24 जून 2023 को उसकी भांजी घर के बार खड़ी थी। तभी आरोपी युवक ने भांजी का हाथ पकड़ लिया और खींचन...