महोबा, फरवरी 1 -- महोबा संवाददाता किशोरी के साथ छेड़खानी करने के मामले में न्यायालय ने युवक को 10 साल की सजा के साथ 60 हजार का जुर्माना ठोका है। जुर्माना अदा न होने पर 3 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी नहीं होगी। चरखाई कोतवाली के एक गांव निवासी पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 7 सितंबर 2024 को उसकी 8 वर्षीय पुत्री गांव के मंदिर में चल रहे कार्यक्रम से वापस लौट रही थी। रात्रि में 12 बजे गांव के भारत कुशवाहा ने रास्ता रोक लिया और रुपयों का लालच देकर अपने घर ले गया । दबंग द्वारा बेटी के साथ छेड़खानी की गई। दबंग के चुंगल से छूटी बेटी घर आई तो पूरी जानकारी दी गई। तहरीर के आधार पर चरखारी पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए पत्रावली न्यायालय में प्रस्तुत किया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम अपर सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान ने मामले की सुनवाई करते हुए दोष...