धनबाद, फरवरी 22 -- किशोरी का अपहरण कर उससे छेड़खानी करने के मामले में शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने भूली ओपी क्षेत्र के पांडरपाला बी पॉलीटेक्निक निवासी आदिल अंसारी को दोषी करार दिया। अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 26 फरवरी की तारीख निर्धारित की। अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया। प्राथमिकी पीड़िता की मां की शिकायत पर भूली ओपी में दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक 25 जनवरी 2025 आदिल अंसारी नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। पीड़िता के परिजनों ने 26 जनवरी 2025 को दोनों को पकड़ कर भूली पुलिस को सौंपा था। अनुसंधान के बाद पुलिस ने आदिल अंसारी के विरुद्ध आरोपपत्र दायर किया था।
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