मैनपुरी, मई 19 -- स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश जितेंद्र मिश्रा ने छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के आरोपी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा का फैसला आने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। कुरावली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने तहरीर देकर शिकायत की थी कि उसकी 15 वर्षीय बहन 9 अगस्त 2020 को गांव की दुकान पर बीड़ी का बंडल लेने गई थी। जहां ग्रामवासी मनोज पुत्र मंगूलाल ने उसे पकड़ लिया। बहन ने शोर मचाया तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला। घटना की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार किया जेल भेज दिया। पुलिस ने जांच के बाद 27 अक्तूबर 2020 को उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी को घटना के लिए दोषी ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.