कानपुर, जनवरी 19 -- कानपुर देहात। देवराहट थाना क्षेत्र के एक गांव की कक्षा 9 में पढ़ने वाली किशोरी को अगवाकर गैंगरेप करने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-13 ने मुख्य आरोपित को दोषी सिद्ध होने पर बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसपर 50 हजार रुपये जुर्माना किया। जबकि दोनों आरोपित किशोरों को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में माती जेल भेज दिया गया। विशेष लोक अभियोजक विकास सिंह ने बताया कि देवराहट थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली कक्षा 9 की चौदह साल की छात्रा 27 जनवरी 2017 को साइकिल से स्कूल जा रही थी। रास्ते में बाइक से आ रहे उसी गांव के दो किशोरों ने वहीं के रहने वाले शिव शंकर पुत्र मुन्नी लाल के इशारे पर उसको अगवा कर कान्हाख...