बुलंदशहर, नवम्बर 12 -- बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय पॉक्सो एक्ट योगेश कुमार द्वितीय ने वर्ष 2022 में जहांगीराबाद क्षेत्र में किशोरी से गैंगरेप के मामले में दो अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों पर 40-40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। बुधवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह राघव ने बताया कि 10 सितंबर 2022 को मुकदमा वादी ने कोतवाली जहांगीराबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें वादी ने बताया था कि करीब आठ माह पहले उसकी नाबालिग बहन जंगल में चारा लेने गई थी। आरोप है कि वहां आरोपी विपिन पुत्र वेदराम सिंह और राहुल पुत्र जुगल किशोर निवासी गांव रसुलपुर तौलियां उर्फ मैंथना(जहांगीराबाद) ने उसकी बहन के साथ गैंगरेप किया। थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी विपिन और राहुल को जेल भेज दिया। 10 नवंबर 2022 ...
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