पीलीभीत, जनवरी 20 -- पीलीभीत। किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले मे तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट) गीता सिंह ने प्रत्येक को एक लाख 10 हजार रुपए जुर्माना समेत 20-20 साल की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक थाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बीसलपुर पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 27 सितम्बर 2020 की रात गांव निवासी देवेंद्र कुमार, फुसलाकर भगा ले गए। किशोरी अपने साथ नकदी व जेवरात भी ले गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना मे देवेंद्र कुमार व उसके साथी कुंवर पाल व राम लड़ैते को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार शर्मा ने वादी का पक्ष मजबूती के साथ अदालत के समक्ष रखा। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन ...
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