बुलंदशहर, जुलाई 30 -- न्यायालय स्पेशल जज पोक्सो एक्ट के न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा तृतीय ने वर्ष 2015 में औरंगाबाद क्षेत्र से एक किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में अभियुक्त को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त पर 18 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मंगलवार को अभियोजक सुनील शर्मा और वरुण कौशिक ने बताया कि वर्ष 2015 में डिबाई क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की को आरोपी राजीव पुत्र जबर सिंह निवासी गांव मवई (थाना नरसेना) बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। 28 जुलाई 2015 को थाना औरंगाबाद में घटना के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। थाना पुलिस ने जांच करते हुए किशोरी को बरामद कर लिया। 10 अगस्त 2015 को पुलिस द्वारा जांच कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया। न्यायालय स्पेशल जज पोक्सो एक्ट के न्यायाधीश ओमप्रकाश व...
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