रुद्रपुर, अप्रैल 18 -- रुद्रपुर। किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अश्विनी गौड़ की अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है। एडवोकेट महावीर सिंह ने बताया कि वर्ष 2023 में थाना ट्रांजिट कैंप के वार्ड 14 निवासी अमन कश्यप पर एक 16 वर्षीय नाबालिग को बहला-फुसलाकर रुद्रपुर से दिल्ली ले जाने का आरोप लगा था। मामले में पुलिस ने किशोरी की बरामदगी कर अमन पर पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। वहीं इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अश्विनी गौड़ की अदालत में हुई। अदालत ने साक्ष्यों का अवलोकन करने और गवाहों के बयानों को सुनने के बाद आरोपी को दोषमुक्त किया है।
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