मथुरा, अगस्त 14 -- किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाले को एडीजे विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट डा. पल्लवी अग्रवाल की अदालत ने सात वर्ष के कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता अवनीश उपाध्याय द्वारा की गई। छाता कोतवाली क्षेत्र के गांव में रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी 23 मार्च 2021 की सुबह घर से स्कूल पढ़ने गई थी। उसके बाद से किशोरी का कोई पता नहीं चला। परिजन हर सम्भावित स्थान पर किशोरी को तलाश करते रहे। इसी बीच किशोरी के पिता को पता चला कि गांव में रहने वाला दीपक कढ़ेरे पुत्र शम्भू कढ़ेरे भी गांव से लापता है। इस पर किशोरी के पिता ने 24 मार्च को दीपक को नामजद करते हुए बेटी को बहला फुसला कर भगा ले जाने की रिपोर्ट छाता कोतवाली में दर्ज कराई थी। पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार कर...