बुलंदशहर, नवम्बर 16 -- अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायालय पॉक्सो अधिनियम कोर्ट संख्या-1 के न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह-तृतीय ने वर्ष्ज्ञ 2017 को सलेमपुर क्षेत्र से नाबालिग लड़की को अगवा करने के मामले में अभियुक्त को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट महेश राघव ने बताया कि वादी पक्ष द्वारा मार्च 2017 को थाना सलेमपुर में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें वादी ने बताया था कि 1 मार्च 2017 को उसकी 14वर्षीय पुत्री घर में अकेली थी। वह और उसकी पत्नी खेत पर काम करने गए थे। शाम को घर लौटने पर पुत्री गायब मिली। खोजबीन के दौरान पता चला कि उसकी नाबालिग पुत्री को आरोपी कुलदीप पुत्र जगतपाल निवासी गांव लालपुर(खुर्जा नगर) अन्य आरोपियों के साथ मिलकर बहला-फुसला...
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