कन्नौज, नवम्बर 7 -- कन्नौज। किशोरी को बहला-फुसला कर ले जाने और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। वही न्यायालय ने 10000 का जुर्माना भी लगाया है। इसे अदा न करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का फरमान सुनाया । शासकीय अधिवक्ता संत कुमार दुबे के मुताबिक तिर्वा कस्बा में 13 फरवरी 2019 को 17 वर्षी किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में पीड़ित ने अशोक नगर निवासी शिशु उर्फ अंकित चौहान के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अलका यादव ने पीड़िता के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अंकित चौहान को दोषी ठहराया। अदालत ने अभियुक्त को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलाव...
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