अंबेडकर नगर, जून 21 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। दलित किशोरी को आत्महत्या के लिए विवश करने के चर्चित मामले में आरोपी को सत्र परीक्षण के दौरान विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट राम विलास सिंह की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। मामला वर्ष भर पूर्व आलापुर थाना क्षेत्र का है। हाफिजपुर लगड़ी निवासनी दलित किशोरी बबिता ब्लैकमेल से तंग आकर 10 अक्तूबर 2024 को सल्फास की गोली खाकर आत्महत्या कर लिया था। नामजद तहरीर पर जुनैदपुर निवासी अब्दुल कयूम उर्फ नूर आलम पुत्र सिराजुद्दीन के विरुद्ध दलित किशोरी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मुकदमा पंजीकृत हुआ। सत्र परीक्षण के दौरान अभियोजन द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवम मिश्रा की दलीलों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी अब्दुल क...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.