उरई, जनवरी 6 -- उरई। वर्ष 2023 में जालौन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को अगवा कर रेप करने के मामले में ड्राइवरी करने वाले युवक को मामले में जज ने दोषी पाया। जिस पर जज ने ड्राइवर युवक को 20 साल कारावास के साथ 70 हज़ार रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाई। मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रणकेन्द्र सिंह भदौरिया और विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि जालौन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 5 जुलाई 2023 को थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 4 जुलाई 2023 को उसकी पुत्री को राजकमल विश्वकर्मा निवासी ग्राम जगनेवा थाना जालौन बहला फुसलाकर घर से भगा ले गया जो पेशे से ड्राइवर है। इस शिकायत पर पुलिस ने अपहरण एवं पॉस्को एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। बाद में नाबालिग लड़की को बरामद किया था और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था...