उरई, जनवरी 31 -- उरई। संवाददाता चुर्खी थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते वर्ष 2018 में किशोरी को अगवा कर ले जाने और उसके साथ रेप करने के मामले में दोषी पाए गए एक युवक को अपर जिला जज/ स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट मोहम्मद कमर ने 20 साल के कारावास और एक लाख 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है जबकि मुकदमे में नामजद किए गए चार लोगों को दोष मुक्त कर दिया गया। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रणकेंद्र सिंह भदौरिया और विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि चुर्खी थाना क्षेत्र के एक ग्राम निवासी नाबालिग लड़की के भाई ने चुर्खी थाने में 2 जुलाई 2018 को लिखित सूचना दी थी कि अभियुक्त प्रमोद कुमार यादव निवासी ग्राम जलालपुरा थाना चुर्खी उसकी 13 वर्षीय नाबालिग बहन को बीती 16 जून 2018 को अगवा कर ले गया है। शिकायतकर्ता ने बताया था क...
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