कानपुर, अक्टूबर 31 -- घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को सात साल पहले बहलाकर ले जाने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या- 14 ने आरोपित को दोषी सिद्ध होने पर सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर दस हजार रुपये जुर्माना भी किया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दियागया। कानपुर नगर के घाटमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी अपने पड़ोस की एक किशेारी के साथ 20 जनवरी 2019को मिट्टी लेने गांव के पस स्थित एक तलाब पर गई थीं। वहां से भौली कना गजीपुर फमहपुर का रहने वाला वीरभद्र उर्फ संजय उर्फ अभिमन्यु पुत्र सागर अपने सहयोगियों के साथ कार से जबरन अगवाकर ले गया था। मामले में किशोरी के बाबा ने वीरभद्र उसके भाई वीरेंद्र व दो अज्ञात लोगों के खिलाफ नातिन को ...
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