मुजफ्फरपुर, फरवरी 2 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के एक गांव में पिछले वर्ष 11 जुलाई को खेत में घास काटने जा रही किशोरी को अगवा करने के दोषी युवक राजू कुमार को सोमवार को चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। उसे दस हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्माने की राशि पीड़िता को मिलेगी। सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने उसे यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष सात गवाहों को पेश किया। किशोरी की मां ने पिछले वर्ष 11 जुलाई को सिवाईपट्टी थाना में एफआईआर कराई थी। इसमें पड़ोस के गांव के राजू कुमार व दो अज्ञात को आरोपित बनाया था। उसने कहा था कि उसकी पुत्री घास काटने खेत मे...