श्रावस्ती, दिसम्बर 24 -- श्रावस्ती,संवाददाता। नाबालिक किशोरी का अपहरण करने वाले आरोपी रवि कुमार को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गई है। इसके साथ ही एक लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं दूसरे अभियुक्त लवकुश को सात वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार का अर्थ दण्ड लगाया गया है। तीन साल पहले रवि कुमार व लवकुश एक किशोरी को भगा ले गये थे। जिस पर मुकदमा लिख कर गिरफ्तार कर लिया था। इसके साथ ही आरोप पत्र न्यायालय को दिया गया। इस पर न्यायालय ने किशोरी भगाने के आरोपी रवि कुमार को 20 वर्ष सश्रम कारावास तथा एक लाख 20 हजार का जुर्माना तथा लवकुश को सात साल की सजा और 10 हजार अर्थदंड से दंडित किया है।
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