वाराणसी, अप्रैल 26 -- वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) नितिन पाण्डेय की कोर्ट ने शनिवार को किशोरी के शारीरिक शोषण के मामले में मंडुवाडीह निवासी सुनील को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई। नौ हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने पैरवी की। मंडुवाडीह निवासी वादी ने वर्ष 2018 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिक बेटी का सुनील ने शारीरिक शोषण किया। परिवार से शिकायत की गई। इस पर तेजाब फेंकने की धमकी दी गई थी।
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