मुजफ्फरपुर, जनवरी 15 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले से शादी का प्रलोभन देकर 14 वर्षीया किशोरी के अपहरण के मामले में मनोज कुमार को दोषी करार दिया गया है। वह किशोरी के पड़ोस के मोहल्ले का रहने वाला है। सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने शुक्रवार को उसे दोषी करार दिया। सजा की बिंदु पर 28 जनवरी को सुनवाई होगी। उसके बाद विशेष कोर्ट उसे सजा सुनाएगी। मामले में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष छह गवाहों को पेश किया। किशोरी के पिता ने छह दिसंबर 2020 को काजी मोहम्मदपुर थाने में मनोज के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि शादी का प्रलोभन देकर मनोज उसकी पुत्री को अगवा कर लिया। छह दिसंबर 2012 को स्थानीय लोगों ने दोनों को पकड़ कर पुलिस के हव...