एटा, सितम्बर 30 -- किशोरी के अपहरण के मामले में दो भाइयों को सजा सुनाई गई है साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया। विशेष लोक अभियोजक श्रीकृष्ण यादव के अनुसार कोतवाली नगर के एक मोहल्ला पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि आरोपी सोहेले, आशू पुत्र गुलजाार निवासी धोबी वाली गली पटियाली गेट कोतवाली नगर 28 दिसंबर 2018 को नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गए थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बेटी को तलाश किया। पुलिस ने बेटी को बरामद किया था और आरोपियों को जेल भेजा था। जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी। मंगलवार को दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव कोर्ट पॉक्सो एक्ट नरेन्द्र पाल राणा ने दोनों आरोपियों को दोषी माना। दोषी सोहेले, आशू को चार-चार साल की सजा सुनाई है और 10-10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। छेड़खानी के दो...