हमीरपुर, जनवरी 12 -- हमीरपुर, संवाददाता। चिकासी थानाक्षेत्र के एक गांव से सत्रह वर्षीय किशोरी को गांव के युवक ने बहनोई की मदद से अपहण किया था। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कीर्ति माला सिंह ने दोनों को चार वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि चिकासी थाने में एक गांव के ग्रामीण ने तहरीर देकर बताया कि 17 अप्रैल 2017 को वह पत्नी के साथ गांव के एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। घर में उसकी सत्रह वर्षीय पुत्री थी। देर रात घर लौटने पर वह गायब मिली। खोजबनी करने पर पता चला कि गांव का मनोजअपने जीजा सरसई निवासी बबलू उसे बाइक में बिठाकर ले गए हैं। पुत्री के अपहरण में मनोज व उसके जीजा का हाथ होने की जानकारी मिलने पर थाने में तहरीर दी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ 8 पॉक्सो व धारा 363 का...