वाराणसी, दिसम्बर 9 -- वाराणसी, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विनोद कुमार ने किशोरी के अपहरण में सारनाथ निवासी बेबी, आदमपुर के शाहनवाज, कोतवाली के बाबू उर्फ फिरोज और मंजू को दस-दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही बेबी पर 20 हजार और अन्य पर 30-30 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। अभियोजन की ओर से एडीजीसी रोहित मौर्या और जेष्ठ अभियोजन अधिकारी (सीबीसीआईडी) गंगा शरण ने पक्ष रखा। अभियोजन के अनुसार वादी ने 26 नवंबर 2005 को आदमपुर थाने में नाबालिग बेटी के अपहरण की तहरीर दी थी। आरोप था कि अभियुक्त शाहनवाज, मंजू और फिरोज ने उसकी पुत्री का अपहरण कर लिया है। एसएसपी के आदेश पर आदमपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बाद में यह मामला सीबीसीआईडी को सुपुर्द कर दिया गया। सीबीसीआईडी ने विवेचना के दौरान किशोरी को बेबी के घर से बरामद किया। किशो...