सुल्तानपुर, दिसम्बर 15 -- सुलतानपुर। कोतवाली नगर थाना क्षेत्र से किशोरी का अपहरण करने के दो आरोपियों पर केस दर्ज कराने की याचिका पर सीजेएम नवनीत सिंह ने सुनवाई कर आदेश सुरक्षित रखा है। पीड़िता के पिता ने बंधुआकला थाने के हसनपुर निवासी जंग बहादुर और शंकर पुत्रगण सोमई के खिलाफ याचिका दाखिल की है। याची के अधिवक्ता सिद्धार्थ विद्रोही ने बताया कि बीते 29 अक्टूबर की शाम किशोरी शौच के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नही लौटी। बाद में पता चला कि आरोपियों ने उसे शादी के लिए विवश करके अपहरण कर लिया है। तलाशी के बावजूद पीड़िता का आज तक पता नहीं चल सका। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई कर छह जनवरी को मामला आदेश में नियत किया है।

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