उरई, जनवरी 21 -- उरई। कुठौंद थाना क्षेत्र के एक गांव में पांच साल पहले किशोरी के अपहरण के मामले आरोपी का दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने पांच साल की सजा सुनाई व बीस हजार रुपये जुर्माना लगाया। कुठौंद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 18 जुलाई 2020 को थाने में तहरीर देकर बताया था कि 15 मई 2020 को उसकी 15 वर्षीय पुत्री घर थी तभी रात्रि में गांव का ही देवेंद्र कुमार उसके घर आया और उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर ले गया काफी खोजबीन की लेकिन कोई पता नहीं चला। पुलिस ने आरोपी देवेंद्र कुमार के खिलाफ अपहरण पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज आरोपी को 11 जुलाई 2020 को थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से उसको जेल भेजा गया। पुलिस ने जांच पड़ताल कर आरोपी के खिलाफ 29 सितंबर 2020 को कोर्ट में ...
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