सुल्तानपुर, अगस्त 11 -- सुलतानपुर। हलियापुर थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग किशोरी के अपहरण के आरोपी शेर बहादुर को पॉक्सो कोर्ट के जज नीरज श्रीवास्तव ने दोषी करार दिया है। शासकीय अधिवक्ता रवीन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि एक मई 2022 को शेर बहादुर पर पीड़िता के अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी।

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