सुल्तानपुर, दिसम्बर 15 -- सुलतानपुर। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के रामपुर में सात साल पूर्व पुरानी रंजिश में खुशबू पांडेय की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश संध्या चौधरी ने तीन आरोपियों को दोषी करार देकर सोमवार को जेल भेज दिया है। कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता पवन दुबे ने बताया कि पांच अप्रैल 2018 की शाम रामपुर हनुमानगंज में स्थित केला के खेत में बांके से हमला कर राजीव पांडेय जी पुत्री खुशबू की हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में अनूप चौहान, उसके रिश्तेदार अरुण चौहान और सुरेश चौहान दोषी पाए गए। प्रत्यक्षदर्शी गवाह मृतका के चाचा संजीव पांडेय ने केस दर्ज कराया था। अभियोजन पक्ष ने मामले में नौ गवाह पेश किए। जिसके आधार पर कोर्ट ने तीनों को दोषी ठहराया। मंगलवार को उन्हें जेल से तलब कर सजा सुनाई जाएगी।

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