बदायूं, दिसम्बर 3 -- बदायूं, संवाददाता। दातागंज कोतवाली क्षेत्र में एक किशोरी का बाल विवाह कराए जाने की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन को टोलफ्री नंबर 1098 पर मिली। सूचना मिलते ही परियोजना समन्वयक कमल शर्मा ने मामले को जिला प्रोबेशन अधिकारी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और बाल कल्याण समिति को अवगत कराया। निर्देश मिलने पर चाइल्ड हेल्पलाइन टीम, दातागंज काेतवाली पुलिस व एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट मौके पर पहुंची। टीम ने परिवार से आयु संबंधी साक्ष्य मांगे, जिनसे पता चला कि किशोरी की उम्र लगभग 16 वर्ष है। टीम ने परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह कराना दंडनीय अपराध है। पुलिस व हेल्पलाइन टीम ने बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में भी परिजनों को विस्तृत रूप से समझाया। समझाने...