मुजफ्फर नगर, जुलाई 21 -- बुढ़ाना थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 साल की किशोरी का अपहरण कर गैंगरेप के मामले में पांच आरोपियों को कोर्ट ने सुबूत के अभाव में बरी कर दिया है। दो आरोपियों की कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौत हो गई। वर्ष 2009 में बुढ़ाना थाना क्षेत्र के एक गांव की 15 साल की किशोरी का अपहरण कर लिया गया था। आरोपियों ने कार से अपहरण हरिद्वार, सहारनपुर व कुरक्षेत्र में रखकर उसके साथ गैंगरेप किया। इस मामले में आरोपी सचिन, रेणू सिंह, शिखर चंद, योगेन्द्र, शिमला, भोपाल व जगदीश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार की किशोरी को बरामद कर लिया था। उसके बाद सभी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गयी। मामले की सुनवाई विशेष एससीएसटी कोर्ट की न्यायाधीश आशारानी सिंह की कोर्ट में हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सतेन्द्र कुमार सिं...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.