नई दिल्ली, अगस्त 31 -- बाकी चार आरोपियों पर हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा जारी रहेगा वर्ष 2021 में पुरानी रंजिश के चलते हुई थी वारदात नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। पटियाला हाउस कोर्ट ने वर्ष 2021 में किशनगढ़ इलाके में हुई गोलीबारी मामले में मुख्य आरोपी हरेंद्र मान सहित चार आरोपियों को बरी कर दिया। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष साजिश के आरोपों को साबित करने में विफल रहा। हालांकि, शेष चार आरोपियों पर शस्त्र अधिनियम और हत्या के प्रयास के तहत मुकदमा चलेगा। यह घटना वर्ष 2021 में हुई थी। जब दिनदहाड़े एक एसयूवी कार पर गोलीबारी की गई थी। गोलीबारी में गाड़ी का चालक घायल हुआ था, जबकि सोमनाथ उर्फ धामी और उसके निजी सुरक्षा अधिकारी कृष्णा बाल-बाल बच गए थे। पुलिस ने मामले में आठ लोगों को नामजद किया था, जिनमें हरेंद्र ...