भागलपुर, जून 21 -- किशनगंज। संवाददाता जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेश कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को हत्या के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।अदालत ने अबुल कलाम 55 वर्ष, मोहम्मद रफीक आलम 23,जाफिर आलम 25, सालेहा खातून निवासी चांदी निवासी को अपने भाई की हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ-साथ 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।अदालत में अपर लोक अभियोजक सुरेन प्रसाद साहा ने सजा की बिंदु पर जोरदार दलीलें पेश की। इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुख्ता सबूत और गवाहों के बयान प्रस्तुत किए।
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