मेरठ, दिसम्बर 26 -- बिजली कनेक्शन के लिए अब वैध किरायानामा अनिवार्य होगा। किरायेदारी में बिजली कनेक्शन पर स्टांप शुल्क लगेगा। स्टाम्प चोरी रोकने और किरायानामा को वैध करने को सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने हाल में 10 लाख रुपये तक के औसत वार्षिक किराये वाले भवनों, प्रतिष्ठानों के लिए अधिकतम स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्री फीस निर्धारित की है। शासन के निर्देश पर मेरठ के एआईजी स्टांप ने पीवीवीएनएल से किरायानामा के आधार बिजली कनेक्शन का ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा है। शासन की ओर से निबंधन महानिरीक्षक नेहा शर्मा की ओर से पावर कारपोरेशन एमडी को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। पत्र में सरकार ने बिजली कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया में स्टाम्प चोरी रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। अब बिना उचित स्टाम्प शुल्क चुकाए और बिना रजिस्ट्री वाले किरायेनामों (रेंट...