लखनऊ, सितम्बर 18 -- मकान मालिक को किराया अदा न करने पर अदालत ने किराएदार को सिविल जेल की सजा सुनाई है। अदालत की ओर से जारी वसूली वारंट पर कार्रवाई करते हुए अमीन ने किराएदार भास्कर द्विवेदी को सिविल अभिरक्षा में कोर्ट में पेश किया। यहां से अपर जिला जज श्याम मोहन जायसवाल ने तीन माह के लिए जेल भेज दिया है। यह जिला अदालत में अपनी तरह का पहला मामला है, जब कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर किसी को सिविल जेल भेजा गया हो। अदालत ने यह कार्रवाई किराएदार भास्कर द्विवेदी के खिलाफ की है, जिन पर मकान मालिक शब्बो जहां का 2,99,571 रुपये का किराया बकाया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि किराएदार को तीन माह तक या तब तक जिला कारागार में रखा जाए जब तक वह बकाया राशि का भुगतान नहीं कर देता। अदालत ने पाया कि किराएदार को पहले भी कई बार बकाया राशि जमा करने का मौ...