रुद्रपुर, दिसम्बर 18 -- रुद्रपुर, संवाददाता। एडीजे तृतीय मुकेश कुमार आर्या की अदालत ने किच्छा के बहुचर्चित प्रॉपर्टी डीलर समीर अहमद हत्याकांड में पांच आरोपियों को दोषसिद्ध करार दिया है। अदालत ने पेश हुए तीन दोषसिद्ध आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेजने के आदेश दिए हैं, जबकि फरार दो आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार, तीन मई 2018 को किच्छा के आदित्य चौक स्थित शर्मा ढाबे के बाहर बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर समीर अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह मामला लंबे समय तक ब्लाइंड मर्डर बना रहा। प्रारंभिक जांच में नामजद आरोपियों की संलिप्तता स्पष्ट नहीं हो सकी थी, लेकिन तत्कालीन एसएसपी डॉ. सदानंद दाते के निर्देश पर की गई गहन विवेचना में पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे। स...
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