अलीगढ़, फरवरी 19 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। शहर के एक अधिवक्ता से दुकानदार ने आईटीसी कंपनी की क्लासिक ब्रांड की सिगरेट की डिब्बी पर अंकित कीमत से 20 रुपये अधिक ले लिए। इस कालाबाजारी पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कंपनी के चेयरमैन व विक्रेता को नोटिस जारी करते हुए तलब किया है। चेतावनी भी दी है कि अगर जवाब दाखिल नहीं किया तो एकपक्षीय आदेश जारी किया जाएगा। रघुवीरपुरी निवासी अधिवक्ता देवेश गौतम ने वाद दायर किया है। इसमें कोलकाता के जवाहर लाल नेहरू रोड स्थित आईटीसी लिमिटेड के चेयरमैन व एमडी और फायर ब्रिगेड कॉलोनी, पोखर के पास विक्रेता हीरालाल वार्ष्णेय को नामजद किया गया। इसमें कहा है कि 29 जनवरी को उन्होंने हीरालाल की दुकान से सिगरेट की डिब्बी खरीदी थी। इस पर 340 रुपये मूल्य अंकित था। लेकिन, दुकानदार ने 360 रुपये मांगे। विरोध किया त...