रुद्रपुर, फरवरी 20 -- रुद्रपुर, संवाददाता। ऊधमसिंह नगर की स्थायी लोक अदालत ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को कार दुर्घटना में क्षतिग्रस्त वाहन के बदले कार स्वामी को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक, रुद्रपुर निवासी दर्शन सिंह ने बीमा कंपनी पर दावा निपटान में लापरवाही और अनुचित अस्वीकृति का आरोप लगाते हुए स्थायी लोक अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। वादी के अनुसार, 20 दिसंबर 2023 को उनका वाहन रुद्रपुर से किच्छा बाजार की ओर जा रहा था। मुमताज गेट, शिमला पिस्तौर के पास अचानक कार का बायां टायर फट गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करते हुए सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। दुर्घटना में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना तत्काल बीमा कंपनी के कस्टमर केयर पर दी गई। कंपनी के क...