प्रतापगढ़ - कुंडा, जुलाई 3 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने नगर कोतवाली क्षेत्र के भंगवाचुंगी स्थित बीमा और फाइनेंस कंपनी के प्रबंधक को कार के ऋण की वसूली नहीं करने का आदेश दिया है। साथ ही आयोग ने ऋण खाते की समस्त वसूली की प्रक्रिया को भी निरस्त कर दिया है। शहर के मीराभवन स्थित आवास विकास कॉलोनी की प्रीति मिश्रा ने चार फरवरी 2019 को आयोग के समक्ष परिवाद दायर किया था। दायर परिवाद में उन्होंने 5.09 लाख रुपये की वसूली को निरस्त करने व क्षतिपूर्ति के रूप में एक लाख रुपये दिलाने की मांग आयोग से की थी। वादी के मुताबिक 8.54 लाख रुपये कीमत की कार खरीदी थी। 2.98 लाख रुपये एकमुश्त जमा किया जबकि शेष राशि 6.83 लाख रुपये का फाइनेंस कराया। उस पर दो लाख 16 हजार ब्याज के साथ 46 किस्तों में 5 मई 2016 तक 8 लाख 99 हजार रुपये अदा क...
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