नई दिल्ली, जनवरी 7 -- दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के आदेश के बावजूद समुचित कदम नहीं उठाने पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को फटकार लगाई। अदालत ने सीएक्यूएम को दो सप्ताह में विशेषज्ञों की बैठक बुलाने और प्रदूषण के लिए जिम्मेदार मुख्य कारणों पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।कर्तव्यों के पालन में विफल शीर्ष अदालत ने कहा, सीएक्यूएम प्रदूषण नियंत्रित करने के प्रति गंभीर नहीं है और अपने कर्तव्यों के पालन में विफल रहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने यह टिप्पणी तब की, जब सीएक्यूएम ने दिल्ली की सीमाओं पर जाम कम करने के लिए टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने या दूसरी जगह ले जाने के मुद्दे पर दो माह का समय देने की मांग की।प्रतिष्ठा का प्रतीक बनी कार स...