जहानाबाद, नवम्बर 19 -- अरवल, निज प्रतिनिधि ज़िलाधिकारी अभिलाषा शर्मा के निदेशानुसार पॉस्को एक्ट के तहत कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत मन्नत पब्लिक स्कूल में बैठक हुई। जिसमें शी बॉक्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बारे में उन्हें विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित, सम्मानजनक और भेदभाव-मुक्त वातावरण प्रदान करना है। इस कानून के तहत हर संस्थान को जहां 10 या 10 से अधिक कर्मी कार्यरत हो उन्हें आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना अनिवार्य है, जो यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करती है। शिकायत दर्ज करने की समय सीमा 3 महीने है और पूरी प्रक्रिया को गोपनीय रखा जाता है। पॉस्को एक्ट में कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित और खुशनुमा माहौल बनाने क...