गुड़गांव, फरवरी 21 -- गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा अब आंतरिक समिति जांच करेगी। महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के प्रावधानों का कड़ाई से लागू करने के निर्देश जारी किए गए। जिले में जिला स्तर स्थानीय समिति (लोकल कमेटी) का गठन कर दिया गया। जो कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा की जांच करेगी। डीसी अजय कुमार ने बताया कि गुरुग्राम जिले में अधिनियम के अनुरूप स्थानीय समिति का गठन किया गया है। जो जिला स्तर पर यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों का विधिसम्मत निपटान करती है। यह समिति उन मामलों की सुनवाई करेगी। जहां शिकायत नियोक्ता के विरुद्ध हो। अधिनियम के अनुसार प्रत्येक सरकारी व गैर-सरकारी संगठन, जहां 10 या उससे अधिक अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां आंतरिक समिति का गठन अनिवार्य है। समिति का दायित्व ह...
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