नई दिल्ली, दिसम्बर 9 -- मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम द्वारा दायर एक अपील पर ईडी को नोटिस जारी किया। अपील में उन्होंने अपीलीय ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संपत्तियों की कुर्की पर निर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के खिलाफ उनकी अपील खारिज कर दी थी। मुख्य न्यायाधीश एम. एम. श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद तय की।

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