नई दिल्ली, अगस्त 4 -- दिल्ली हाईकोर्ट कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की याचिका पर 12 अगस्त को सुनवाई करेगा। इस याचिका में कार्ति खिलाफ दर्ज सीबीआई प्राथमिकी रद्द करने की मांग की गई है। यह प्राथमिकी मादक पेय कंपनी डियाजियो स्कॉटलैंड को उसकी व्हिस्की की शुल्क-मुक्त बिक्री पर प्रतिबंध से राहत देने के आरोप में दर्ज की गई है। न्यायमूर्ति रविन्द्र डुडेजा की पीठ इस मामले में सोमवार सुनवाई करने वाली थी, लेकिन सरकारी वकील के अनुरोध पर सुनवाई स्थगित कर दी गई। सरकारी वकील ने इस आधार पर स्थगन की मांग की कि कार्ति से संबंधित अन्य मामले 12 अगस्त को सूचीबद्ध हैं। सांसद ने तर्क दिया कि 1 जनवरी को अवैध प्राथमिकी दर्ज करने में बहुत देरी हुई। याचिका में दावा किया कि यह दुर्भावनापूर्ण और राजनीतिक प्रतिशोध व सत्ता के प्रतिशोध से प्रेरित है।

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