लखनऊ, दिसम्बर 4 -- राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 1912 उपभोक्ता शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत बनाने के आदेश पावर कार्पोरेशन व बिजली कंपनियों को दिए हैं। आयोग ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए टैरिफ आदेश में एक नई पारदर्शी व्यवस्था तीन माह के अंदर लागू किए जाने को कहा है। आयोग ने कहा कि यदि पावर कार्पोरेशन को ओटीपी व्यवस्था लागू करने में कठिनाई है, तो उसे एक पारदर्शी व्यवस्था बनाते हुए आयोग के सामने प्रस्तुत करना होगा। उपभोक्ता परिषद उपभोक्ता शिकायतों के निस्तारण में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ओटीपी व्यवस्था लागू करने की मांग की थी। तब आयोग ने अपने टैरिफ आदेश 2024-25 में तीन महीने में यह व्यवस्था लागू करने के लिए कार्पोरेशन से प्रस्ताव मांगा था, लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा आयोग ने अपने आदेश में स...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.