लखनऊ, नवम्बर 4 -- राष्ट्रपति द्वारा कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 को अनुच्छेद 201 के अंतर्गत अनुमति प्रदान कर दी गई है। इस अधिनियम को अब उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 वर्ष 2025 के रूप में लागू किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह संशोधित अधिनियम 03 अक्तूबर से प्रभावी किया गया है। अधिनियम के तहत राज्य सरकार को अब यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह कारखानों में कार्य के घंटे अधिकतम 12 घंटे प्रतिदिन तक निर्धारित कर सके, बशर्ते कि साप्ताहिक कार्य अवधि 48 घंटे से अधिक न हो। इस संशोधन का उद्देश्य राज्य की औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना, उत्पादन क्षमता बढ़ाना और अधिक रोज़गार के अवसर सृजित करना है। अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि किसी कर्मकार की लिखित सहमति हो तो उसे बिना अंतराल के छह घंटे तक कार्य करने की अनुमति दी जा स...
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