जौनपुर, मार्च 24 -- जौनपुर। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने बताया कि प्रमुख सचिव की अधिसूचना 11 मार्च 2025 द्वारा भौतिक गैर-न्यायिक स्टाम्प जिनका मूल्य 10 हजार से 25 हजार रुपये है। उनका प्रयोग एवं वापसी 31 मार्च तक ही मान्य है। तिथि के बाद मान्य नहीं होगा। लेकिन अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने से पहले क्रय किये गये उक्त मूल्य-वर्ग के गैर-न्यायिक भौतिक स्टाम्प पत्र आच्छादित नहीं होंगें।

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