मऊ, जनवरी 20 -- मऊ, संवाददाता। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई) के तहत नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आवेदन दो फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इस बार सिर्फ तीन चरणों में आवेदन और प्रवेश लिया जाएगा। चयनित बच्चों का मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निशुल्क दाखिला कराकर उन्हें कक्षा एक से आठ तक निशुल्क शिक्षा दिलाई जाएगी। बच्चों को किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसको लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को प्री- प्राइमरी कक्षा एक से आठ तक निशुल्क शिक्षा दिलाने का प्रावधान है। इसके लिए हर वर्ष आवेदन लिया जाता है। आवेदन आरटीई 25 डाटयूपी एसडीसीडाटजीओवीडाटन पर किया जा सकता है। पहले ...
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