मुजफ्फरपुर, जनवरी 31 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। जेल के बंदियों व कोर्ट से प्राप्त कानूनी सहायता की अर्जियों पर अविलंब सुनवाई कराई जाए। इससे अधिक से अधिक जरूरतमंदों को कानूनी सहायता का लाभ मिलेगा। यह निर्देश अनुश्रवण व सलाहकार कमेटी के अध्यक्ष सह जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-अष्टम प्रवीण कुमार सिंह ने दिया। वे शनिवार को अपने प्रकोष्ठ में कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव जयश्री कुमारी, वरीय अधिवक्ता सह कमेटी की सदस्य डॉ. संगीता शाही, एलएडीसी के डिप्टी चीफ रामबाबू सिंह, सहायक एलएडीसी जीशान अहमद व प्रार्थना प्रिया मौजूद थीं।
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