प्रयागराज, अगस्त 25 -- प्रयागराज। प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन (डीएलएड) या पूर्व में बीटीसी प्रशिक्षण के 2025-26 शैक्षणिक सत्र का प्रवेश कानूनी अड़चनों में उलझ गया है। पिछले साल हाईकोर्ट ने डीएलएड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश की अर्हता इंटरमीडिएट की जगह स्नातक करने संबंधी राज्य सरकार के शासनादेश को रद कर दिया था। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की अधिसूचना के मुताबिक 12वीं के बाद डीएलएड का प्रशिक्षण होना चाहिए हालांकि उत्तर प्रदेश में स्नातक पास अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाता था। चूंकि पिछले साल हाईकोर्ट का आदेश आने से पहले ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी तो याचिका करने वाले अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में शामिल होने का मौका देते हुए प्रव...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.