कानपुर, अक्टूबर 30 -- घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को 11 साल पहले खेत पर अकेला देखकर छेड़छाड़ व मारपीट करने पर आरोपित के भाई द्वारा गालियां देने के मामले में सुनवाई पूरी हुई। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने मुख्य आरोपित के दोषी सिद्ध होने पर उसको तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर दस हजार रुपये जुर्माना भी किया। जबकि गालियां देने के आरोपित उसके भाई को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त कर दिया गया। घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी 3 अक्टूबर 2014 को घर से शौच के लिए खेतों पर गई थी। उसको अकेला देखकर उसी गांव के रहने वाले सुनील पुत्र भगौती ने उसको बदनीयती से दबोच कर छेड़छाड़ करने के साथ विरोध पर मारपीट की थी। मामले में उलाहना देने गए पीड़िता के पिता के साथ आरोपित सुनील व उसके भाई बदलू ने गाली-गलौज किय...
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